घर के पास मिलेगी लाइसेंस-नवीकरण की सुविधा
किरायानामा एवं होल्डिंग टैक्स रसीद लाना अनिवार्य
बिहारशरीफ। व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए बिहारशरीफ नगर निगम ने सोमवार से ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने और नवीकरण का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। उप नगर आयुक्त शम्स रजा ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां व्यवसायी आसानी से लाइसेंस बनवा या रिन्यू करवा सकते हैं। शिविरों में संचालकों को लाइसेंस के फायदे और जरूरी प्रक्रिया की जानकारी देकर जागरूक भी किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत भरावपर बाजार स्थित दुर्गा स्थान मंदिर के पास लगे शिविर से हुई। शिविर में टैक्स कलेक्टर दीपक कुमार, शिव कुमार समेत नगर निगम के कई कर्मी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 37 के पार्षद संजय कुमार आजाद, बीजेपी नेता छोटे लाल विश्वकर्मा और संजीव कुमार उर्फ सन्नी ने भी शिविर संचालन में सहयोग किया।
इन दस्तावेजों के बिना नहीं बनेगा लाइसेंस
टैक्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि आवेदन के समय दस्तावेज पूरे होने जरूरी हैं। अगर व्यवसाय अपने मकान में चल रहा है तो होल्डिंग टैक्स की अद्यतन रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रतिष्ठान की फोटो देनी होगी। किराये के मकान में दुकान या प्रतिष्ठान चलाने वालों को इन सभी कागजातों के साथ मकान मालिक से बना किरायानामा भी जमा करना अनिवार्य है। वहीं फूड व्यवसाय और चिकित्सा से जुड़े व्यवसायियों को संबंधित विभाग से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी देनी होगी।

ट्रेड लाइसेंस लेकर ही करें व्यवसाय
शहर के सभी व्यापारियों से अपील है कि वे अपने नजदीकी शिविर में पहुंचकर समय पर ट्रेड लाइसेंस बनवाएं या नवीकरण कराएं। समय पर लाइसेंस लेने से भविष्य में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई जैसी असुविधा से बचा जा सकेगा।
– कृत्यानंद रंजन, नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम









