घर-दुकान के पास ही मिल रही लाइसेंस सुविधा
रजिस्ट्रेशन हेतु होल्डिंग रसीद, आधार-पैन अनिवार्य
बिहारशरीफ (नालंदा)। नगर निगम की पहल पर व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस निर्गत और नवीकरण के लिए मंगलवार को शहर के पुलपर एवं सब्जी बाजार में विशेष शिविर लगाया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य व्यवसायियों को उनके दुकान और घर के पास ही लाइसेंस बनवाने की सुविधा व जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविर का संचालन टैक्स कलेक्टर दीपक कुमार, नवनीत कुमार और राजीव रंजन ने किया। कंप्यूटर ऑपरेटर सन्नी कुमार व मनोज कुमार ठाकुर ने तकनीकी सहयोग दिया। टैक्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलपर एवं सब्जी बाजार समेत कई जगहों पर लगे इस शिविर में दर्जनों व्यवसायियों ने ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन जमा किए और मौके पर ही जानकारी ली।
कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
टैक्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि आवेदन के समय सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए। यदि व्यवसाय अपने मकान में चल रहा है तो होल्डिंग टैक्स की अद्यतन रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रतिष्ठान की फोटो जमा करनी होगी। किराये के मकान में दुकान या प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यवसायियों को उपरोक्त सभी कागजातों के साथ मकान मालिक से बना किरायानामा भी अनिवार्य रूप से देना होगा। बिना किरायानामा के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
फूड व मेडिकल व्यवसाय के लिए खास नियम :
फूड व्यवसाय और चिकित्सा से जुड़े व्यवसायियों को संबंधित विभाग से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। टैक्स इंस्पेक्टर ने कहा कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा।नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने व्यवसायियों से अपील की है कि वे समय पर ट्रेड लाइसेंस बनवाएं या नवीकरण कराएं, ताकि बाद में जुर्माने से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि आगे भी अलग-अलग वार्डों में ऐसे शिविर लगातार लगाए जाएंगे।









