होल्डिंग रसीद, आधार-पैन व किरायानामा जरूरी
फूड-मेडिकल के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
बिहारशरीफ (नालंदा). नगर निगम की पहल पर बुधवार को शहर के अंबेर बाजार में ट्रेड लाइसेंस निर्गत व नवीकरण के लिए विशेष शिविर लगाया गया. इसका मकसद व्यवसायियों को घर-दुकान के पास ही लाइसेंस सुविधा व जानकारी देना है, ताकि कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें. शिविर का संचालन टैक्स कलेक्टर राजन कुमार, मुरलीधर यादव, अवधेश कुमार पासवान व कंप्यूटर ऑपरेटर वामिक अहमद ने किया. टैक्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि दर्जनों व्यवसायियों ने मौके पर आवेदन जमा किए. उन्होंने बताया कि आवेदन के लिये जरूरी दस्तावेजो में अपने मकान में व्यवसाय चलाने वालों को होल्डिंग टैक्स की अद्यतन रसीद, पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड व प्रतिष्ठान की फोटो देनी होगी. किराये की दुकान वालों को इनके साथ मकान मालिक से बना किरायानामा भी अनिवार्य है. फूड-मेडिकल व्यवसायों से जुड़े लोगों को संबंधित विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी लगाना होगा. बिना वैध रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जारी नहीं होगा. नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने अपील की कि समय पर लाइसेंस बनवाएं या नवीकरण कराएं, ताकि जुर्माने से बचें.









